नेशनल डेस्क : देश के नौ राज्यों और तीन केंद्रशासित प्रदेशों में मतदाता गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया जारी है। बीएलओ घर-घर जाकर मतदाताओं को Enumeration Form की दो प्रतियां दे रहे हैं, जिन्हें भरकर जमा करना अनिवार्य है। यदि मतदाता या उसके परिवार के सदस्यों का नाम 2002-03 की वोटर लिस्ट में है, तो फॉर्म में लिंक करना होगा और नई फोटो संलग्न करनी होगी। इस दौरान किसी भी दस्तावेज की मांग नहीं की जाएगी। बीएलओ तीन बार घर आएंगे और घर का कोई भी सदस्य फॉर्म जमा कर सकता है। बाहर रहने वाले लोग मोबाइल नंबर लिंक कर ऑनलाइन भी फॉर्म भर सकते हैं। यदि 2002-03 की सूची में नाम नहीं है, तो फॉर्म भरने के बाद निर्वाचन कार्यालय नोटिस जारी करेगा और सुनवाई में पासपोर्ट, जन्म प्रमाणपत्र, स्कूल सर्टिफिकेट या डोमिसाइल जैसे दस्तावेज मांगे जा सकते हैं। प्रक्रिया पूरी होने के बाद चुनाव आयोग ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी करेगा। यदि नाम न मिले, तो एक माह की अवधि में शिकायत दर्ज कर सुधार कराया जा सकता है।
SIR प्रक्रिया शुरू: घर-घर फॉर्म वितरण, नाम हटने पर भी दोबारा जुड़ सकेगा वोटर
