रायबरेली (एनपीआर नेटवर्क)। उत्तर प्रदेश सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को नए वर्ष से पहले बड़ी राहत देते हुए ‘बिजली बिल राहत योजना 2025’ की शुरुआत कर दी है। यह योजना 1 दिसंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक लागू रहेगी। इसमें घरेलू और व्यावसायिक उपभोक्ता अपने पुराने बकाये बिलों पर लगने वाले ब्याज और पेनाल्टी से बड़ी छूट प्राप्त कर सकेंगे।योजना का औपचारिक शुभारंभ सोमवार को प्रदेश के ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री ए. के. शर्मा ने रायबरेली के ऊंचाहार विद्युत खंड कार्यालय से किया। मंत्री प्रयागराज से लखनऊ लौटते समय ऊंचाहार में रुके और यहां विभागीय अधिकारियों एवं पुलिस द्वारा उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया।कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री ए. के. शर्मा ने कहा कि सरकार का उद्देश्य उपभोक्ताओं को राहत देना है।“अक्सर उपभोक्ता मूल धन देना चाहते हैं, लेकिन भारी ब्याज और पेनाल्टी देखकर पीछे हट जाते हैं। सरकार ने इसी समस्या को समझकर ब्याज माफी का सुनहरा अवसर दिया है,” उन्होंने कहा।मंत्री ने बताया कि यह योजना उन उपभोक्ताओं के लिए ‘संजीवनी’ की तरह है, जो आर्थिक तंगी या अन्य कारणों से लंबे समय से बिल जमा नहीं कर पाए। साथ ही उन्होंने कहा कि योजना के बाद विभाग रिकवरी को लेकर अधिक सख्त रुख अपना सकता है, इसलिए उपभोक्ता अंतिम तिथि का इंतजार न करें।कार्यक्रम के दौरान बिजली विभाग से संबंधित कुछ उपभोक्ताओं ने मौके पर ही अपने बिल व समस्याएं ऊर्जा मंत्री को बताईं, जिन पर उन्होंने अधिकारियों को तत्काल निस्तारण के निर्देश दिए। योजना की अवधि:1 दिसंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 उद्देश्य:उपभोक्ताओं को बकाये के बोझ से राहत देनाविभाग की रिकवरी को गति देनायदि आपका भी बिजली बिल लंबे समय से लंबित है, तो यह योजना आपके लिए एक बड़ा मौका है। उपभोक्ता नजदीकी विद्युत कार्यालय या ऑनलाइन माध्यम से अपना बकाया जमा कर सकते हैं।
UP के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत: ‘बिजली बिल राहत योजना 2025’ हुई लागू, ब्याज-पेनाल्टी में मिलेगी भारी छूट
